यदि पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो आप ऑनलाइन पशु संरक्षण प्रबंधन प्रणाली (Animal Protection Management System) के माध्यम से या निकटतम शहर/जिला प्रशासन कार्यालय में जाकर इसकी सूचना दे सकते हैं। 2 महीने से अधिक उम्र के कुत्ते या बिल्ली को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा और मृत्यु की स्थिति में भी इसकी सूचना देना आवश्यक है। यदि पंजीकृत जानवर गुम हो जाता है, तो 10 दिनों के भीतर परिवर्तन की सूचना देनी होगी और यदि मृत्यु या स्वामी में परिवर्तन होता है, तो 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। चूँकि प्रत्येक क्षेत्र के प्रभारी विभाग भिन्न हो सकते हैं, इसलिए पहले से नगरपालिका कार्यालय से संपर्क करना उचित होगा। एक महीने के भीतर सूचना न देने पर 500,000 वोन तक का जुर्माना लग सकता है। मृत्यु की सूचना देने के बाद भी पालतू जानवर का डेटा रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा और पालतू जानवर के पंजीकरण को रद्द करने की सूचना अवश्य देनी होगी।
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